Himachal News: कुल्लू की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने दोषी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत भी दोषी पाया गया। इसके लिए उसे दो साल की कठोर कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली। जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
पीड़िता को मिलेगा मुआवजा
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पीड़ित बच्ची को पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाए। यह राशि तीस दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यह मुआवजा महिला पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के तहत दिया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का इसके लिए पालन किया जाएगा।
मामले में दोषी पीड़िता के पिता का चचेरा भाई निकला। यह घटना तीस जून 2019 की है जब पीड़िता की मां ने कुल्लू पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उस समय पीड़िता सातवीं कक्षा की छात्रा थी। वह दोषी के बेटे के साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थी।
झगड़े से खुला राज
एक दिन स्कूल में दोषी के बेटे और पीड़िता के बीच झगड़ा हुआ। इसी दौरान पीड़िता ने कहा कि उसके पिता और दोषी दोनों गलत हैं। उसने बताया कि दोषी ने उसके साथ गलत काम किया है। लड़की के घर लौटने पर मां ने उससे इस बारे में पूछताछ की।
पीड़िता ने मां को पूरी घटना विस्तार से बताई। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। महिला थाना कुल्लू में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
आयु संशोधन और सजा
सुनवाई के दौरान पीड़िता की उम्र ग्यारह साल चार महीने पाई गई। इसके आधार पर आरोपों में संशोधन किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में ग्यारह गवाह पेश किए। सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने सरकार की तरफ से मामले की पैरवी की। अदालत ने सभी सबूतों को परखने के बाद यह फैसला सुनाया। इस मामले में त्वरित सुनवाई और न्याय ने पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाई है।
