Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोलन के शिक्षक राकेश कुमार को पॉक्सो अधिनियम के तहत बर्खास्त किया। उन पर पांवटा साहिब में छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप था। 9 मई, 2023 को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध हुए। स्कूल शिक्षा निदेशक ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी का आदेश दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कार्रवाई की गई।
जांच और कानूनी कार्रवाई
राकेश कुमार के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 और आईपीसी की धारा 354ए के तहत मामला दर्ज हुआ। 6 सितंबर, 2023 को विभागीय जांच शुरू हुई। जांच राजकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य वैभव कुमार शुक्ला ने की। कुमार ने हिमाचल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। जांच में उनके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। वे आरोपों को गलत साबित करने में विफल रहे।
जांच के निष्कर्ष
जांच में पाया गया कि राकेश कुमार 9 मई से 3 जून, 2023 तक हिरासत में थे। यह मामले की गंभीरता को दर्शाता है। जांच अधिकारी ने कहा कि कदाचार और नैतिक पतन के कारण कुमार सेवा के योग्य नहीं हैं। पॉक्सो अधिनियम के उल्लंघन और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बर्खास्तगी की सिफारिश की गई। सरकार ने नियमों के तहत बड़ी सजा दी।
बर्खास्तगी का आधार
जांच रिपोर्ट में राकेश कुमार के खिलाफ ठोस सबूत मिले। उनके दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठे। पॉक्सो अधिनियम के तहत छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। जांच ने कदाचार की गंभीरता को रेखांकित किया। सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1965 के तहत कार्रवाई की। राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। यह कदम स्कूलों में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया।
