Gurugram News: जिम से लौटते समय तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी। हादसे में जान गंवाने वाले मृतक 24 साल के युवक वैभव यादव के माता-पिता को अब 79 लाख 41 हजार 800 रुपये मुआवजा मिलेगा। मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश जारी किए हैं। क्लेम पेटिशन दाखिल करने की डेट से साढ़े 7 प्रतिशत ब्याज के साथ ये मुआवजा राशि इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी।
ये हादसा 16 फरवरी 2022 को सेक्टर-86 एरिया में हुआ था। रात करीब साढ़े 10 बजे 24 साल का वैभव यादव जिम से लौट रहा था। वो साइकिल से अपने घर जा रहा था कि तेज रफ्तार से आई मारुति स्विफ्ट कार ने उसे टक्कर मार दी। जिससे युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जहां 17 फरवरी को उसकी मौत हो गई थी।
परिवार ने की थी 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग
मृतक के भाई विशाल यादव के बयान पर मामले में खेड़की दौला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। मृतक युवक के माता-पिता सीमा देवी व हितेश कुमार यादव की ओर से कोर्ट में क्लेम पेटिशन दाखिल की गई। जिसमें कार चालक बढ़ा गांव निवासी राहुल राघव, कार मालिक रोहित व इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया गया। पेटिशन में परिवार की ओर से कहा गया कि मृतक दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था और 76 हजार रुपये महीना सेलरी लेता था। उसकी मौत के चलते परिवार ने 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की।
इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी राशि
सभी पक्षों को सुनने के बाद मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मामले में 79 लाख 41 हजार 800 रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। इंश्योरेंस कंपनी को ये राशि परिवार को देनी होगी। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि मुआवजा राशि में से 25 प्रतिशत राशि कैश में परिवार को देनी होगी।