New Delhi News: नए साल की शुरुआत में लाखों लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) आधार से लिंक नहीं किया, तो यह बेकार हो जाएगा। 1 जनवरी, 2026 से लाखों पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) हो सकते हैं। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि यह लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने का आखिरी मौका है।
देना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की मुफ्त समय सीमा 31 मई, 2024 को ही खत्म हो चुकी है। अब अगर आप 31 दिसंबर तक इसे लिंक करते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इस तारीख के बाद आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। एक बार कार्ड बंद होने पर आपको कई सरकारी और गैर-सरकारी कामों में भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है।
बंद होने पर रुक जाएंगे ये जरूरी काम
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, तो आप बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा नहीं कर पाएंगे। आप न तो नया बैंक खाता खोल सकेंगे और न ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड ले पाएंगे। इसके अलावा, आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई पुराना रिफंड बकाया है, तो वह भी अटक जाएगा। यही नहीं, बिना एक्टिव पैन कार्ड के आप पर ऊंचा टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) भी लगेगा।
निवेशकों के लिए भी खतरे की घंटी
पैन कार्ड बंद होने का असर आपके निवेश पर भी पड़ेगा। आप म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में पैसा नहीं लगा पाएंगे। आपकी केवाईसी (KYC) प्रक्रिया भी पूरी नहीं होगी। आयकर विभाग ने 3 अप्रैल, 2025 को जारी नोटिफिकेशन में बताया था कि 1 अक्टूबर, 2024 के बाद बने पैन कार्ड धारकों को भी साल के अंत तक लिंकिंग पूरी करनी होगी।
घर बैठे ऐसे करें लिंक
आप आसान स्टेप्स में अपना पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं:
- आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें।
- अपना पैन और आधार नंबर डालें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
- अगर लिंक नहीं है, तो मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी (OTP) से वेरीफाई करें।
- जुर्माना राशि का भुगतान करें और लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करें।
