New Delhi News: नए साल से पहले आपको एक जरूरी काम निपटाना होगा। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाएं। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। इसके बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इससे आपके बैंकिंग और निवेश से जुड़े सारे काम अटक सकते हैं।
पैन कार्ड बंद होने पर क्या होगा?
डेडलाइन खत्म होते ही आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भर पाएंगे। बैंक में नया खाता खोलने में दिक्कत आएगी। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं हो सकेगा। इतना ही नहीं, बैंक आपके लेन-देन पर ऊंची दर से टीडीएस (TDS) काटेगा।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला
सरकार वित्तीय धोखाधड़ी रोकना चाहती है। पैन कार्ड और आधार लिंक होने से एक व्यक्ति की एक ही पहचान रहेगी। इससे फर्जी पैन कार्ड बनवाकर टैक्स चोरी करने वालों पर लगाम लगेगी। सरकार बेनामी संपत्ति के मामलों को भी रोकना चाहती है। इसलिए यह कदम उठाया गया है।
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन लिंक
आप अपने मोबाइल से भी पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं। होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें। अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। कैप्चा कोड भरें और सबमिट कर दें। आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाएगी।
एसएमएस से भी हो जाएगा काम
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो मैसेज का सहारा लें। अपने फोन के मैसेज बॉक्स में UIDPAN टाइप करें। स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नंबर लिखें। फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखें। इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। यह तरीका भी बहुत आसान है।
नाम में गलती है तो क्या करें
कई बार आधार और पैन कार्ड में नाम या जन्मतिथि अलग होती है। ऐसे में लिंकिंग नहीं हो पाएगी। आपको पहले आधार केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी ठीक करानी होगी। सुधार होने के बाद ही लिंक करने की कोशिश करें। आखिरी तारीख का इंतजार न करें, आज ही यह काम पूरा करें।
