India News: सरकार ने 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क को दोगुना कर दिया है। अब 20 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए 2,000 रुपये और कार के लिए 10,000 रुपये देने होंगे। यह कदम पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में उठाया गया है।
15 से 20 साल पुराने वाहनों पर कोई बदलाव नहीं
15 साल से अधिक लेकिन 20 साल से कम पुराने वाहनों के मालिकों के लिए राहत की खबर है। इन वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का फोकस विशेष रूप से BS-II उत्सर्जन मानदंडों से पहले की गाड़ियों पर है जो अधिक प्रदूषण फैलाती हैं।
वाणिज्यिक वाहनों पर प्रस्ताव स्थगित
सड़क परिवहन मंत्रालय ने फरवरी में एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी। इसमें 15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए बढ़े हुए शुल्क का प्रस्ताव था। परिवहन संगठनों के विरोध के बाद इन प्रस्तावों पर अभी फैसला स्थगित कर दिया गया है। मंत्रालय इस पर बाद में कोई निर्णय लेगा।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव
ये परिवर्तन सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के परिप्रेक्ष्य में आए हैं। न्यायालय ने दिल्ली और एनसीआर में 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया था।
ई20 ईंधन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका
इस बीच सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को चुनौती देती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह ईंधन पुराने वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है और vehicle मालिकों को मजबूरन इसे खरीदना पड़ रहा है।
