Mumbai News: मुंबई में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोपी ने शीतल पेय में नशे की दवा मिलाकर लड़की को बेहोश किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने महज छह घंटे के भीतर 45 वर्षीय आरोपी महेश पवार को विरार से गिरफ्तार कर लिया है।
मलाड इलाके में हुई थी घटना
यह घटनामुंबई के मलाड पूर्व इलाके में हुई है। कुरार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने विरार में आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी का शातिर तरीका
पुलिस जांच मेंपता चला कि आरोपी ने एक नहीं बल्कि कई नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया। उसका तरीका बेहद शातिर था। वह पहले लड़कियों को कोल्ड ड्रिंक पिलाता था। इस ड्रिंक में वह नशे की दवा मिला देता था। लड़कियों के बेहोश होने के बाद वह उनके साथ यौन शोषण करता था।
अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग
आरोपीने पीड़ित लड़कियों के अश्लील वीडियो भी बनाए। इन वीडियो को वह बाद में ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करता था। वह लड़कियों को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। इस धमकी के बल पर वह उनका बार-बार यौन शोषण करता रहता था। पीड़िताएं डर के मारे शिकायत नहीं कर पाती थीं।
आठ से दस लड़कियां हो सकती हैं पीड़ित
प्रारंभिक जांच मेंपता चला है कि आरोपी ने आठ से दस लड़कियों को निशाना बनाया हो सकता है। पुलिस अब अन्य संभावित पीड़िताओं की तलाश कर रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि उसके सभी कुकर्मों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने आरोपी के घर से महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद किए हैं।
पुलिस ने माता-पिता से की सतर्क रहने की अपील
इस घटनाके बाद मुंबई पुलिस ने माता-पिता से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर रखें। अगर बच्चे के व्यवहार में कोई अचानक बदलाव दिखे या वह परेशान नजर आए तो उससे बात करें। बच्चों के साथ खुलकर संवाद बनाए रखना जरूरी है।
पीड़िता की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग
पुलिस नेपीड़ित लड़की की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग का प्रबंध किया है। इस तरह की घटनाओं से पीड़ितों को गहरा सदमा लगता है। मनोवैज्ञानिक सहायता से वे इस दर्दनाक अनुभव से उबरने में मदद पा सकती हैं। पुलिस ने परिवार को भी आवश्यक सहायता प्रदान की है।
नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में सजा का प्रावधान
भारतीय कानून मेंनाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई की व्यवस्था भी है। पुलिस और न्यायपालिका ऐसे मामलों को गंभीरता से लेती है।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना
इस मामलेमें पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की जा रही है। शिकायत मिलने के महज छह घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लेना एक बड़ी सफलता है। इससे अन्य संभावित अपराधियों के लिए भी चेतावनी का संकेत गया है। पुलिस की यह कार्रवाई समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत करती है।
