New Delhi News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोजगार गारंटी से जुड़े नए विधेयक को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM-G) विधेयक 2025 अब आधिकारिक तौर पर कानून बन गया है। यह नया कानून देश में पिछले 20 सालों से चल रही मनरेगा योजना की जगह लेगा। इस ऐतिहासिक बदलाव के तहत अब ग्रामीण परिवारों को एक साल में 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी।
ग्रामीण मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी
सरकार ने इस फैसले को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक बताया है। नए कानून के लागू होने से गांवों में आजीविका के साधन मजबूत होंगे। पुराने मनरेगा कानून में मजदूरों को साल भर में केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था। VB-G RAM-G कानून ने इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।
संसद में नाम बदलने पर हुआ विवाद
इस बिल को लेकर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहती है। हालांकि, केंद्र सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने तर्क दिया कि पुराने कानून में काम के दिन कम थे, जिसे अब बढ़ाया गया है। देर रात तक चली चर्चा के बाद सदन ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके विरोध में विपक्ष ने संसद के बाहर रात भर प्रदर्शन भी किया।
