Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग उपमंडल में एक नाबालिग लड़की द्वारा कार चलाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 22,400 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह घटना 9 सितंबर को पांगणा की शोशरण पंचायत में घटी थी।
मामले तब सामने आया जब पुलिस ने एक मारुति-800 कार को रोका। जांच में पता चला कि वाहन एक नाबालिग स्कूली छात्रा चला रही थी। कार की पिछली सीट पर चार अन्य बच्चे और एक महिला सवार थे। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन देखकर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
कानूनी कार्रवाई का विवरण
पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की। धारा 179, 180, 181, 184 और 192 के तहत चालान काटा गया। वाहन मालिक द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर धारा 207 के तहत कार को जब्त भी कर लिया गया। कुल जुर्माने की राशि 22,400 रुपये निर्धारित की गई।
वायरल वीडियो और पुलिस की प्रतिक्रिया
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी किया। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की। वीडियो में एक पुलिसकर्मी द्वारा अनुचित भाषा के प्रयोग पर भी कार्रवाई की गई है।
संबंधित सब-इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन्स मंडी में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी वर्दीधारी अधिकारी को वाहन रोकने और दस्तावेज मांगने का पूरा अधिकार है। वाहन चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 221 और 224 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आम जनता से यातायात नियमों का पालन करने और नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने देने की अपील की है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है।
