शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

मंडी न्यूज: मां ने की जुड़वा बेटियों की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Mandi News: एक मां को अपनी ही सवा महीने की जुड़वा बेटियों की हत्या का दोषी पाया गया है। मंडी की एक अदालत ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला ने पहले पति को छोड़कर दूसरी शादी की थी और फिर पुराने पति के पास लौटने के लिए बच्चियों की हत्या कर दी।

पहले पति के पास लौटने की थी इच्छा

रोहिना नाम की यह महिला मंडी के सुहड़ा मोहल्ले की रहने वाली है। उसने अपने पहले पति को छोड़कर पंजाब के एक युवक से शादी कर ली थी। इस शादी से उसे दो जुड़वा बेटियां हुईं। बाद में उसे अपने पहले पति की याद आई और वह उसके पास लौटना चाहती थी।

बच्चों के बिना लौटने की थी शर्त

जांच के दौरान पता चला कि पहले पति सौरभ ने उसे बच्चों के बिना ही घर वापस आने को कहा था। इस शर्त के बाद रोहिना ने अपनी नवजात बेटियों को मारने का फैसला किया। उसने इस योजना को अंजाम देने के लिए सही मौका ढूंढा।

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दस फीट ऊंचे पुल से नीचे फेंके बच्चे

17-18 सितंबर 2021 की रात को रोहिना ने अपनी बच्चियों को लिया। वह उन्हें मंडी के सकोड़ी पुल पर ले गई। इस पुल की ऊंचाई करीब दस फीट थी। उसने दोनों मासूम बच्चियों को इस पुल से नीचे खड्ड में फेंक दिया।

शव मिलने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

19 सितंबर 2021 को नीलकंठ अस्पताल के एक चपरासी ने पुलिस को सूचना दी। उसने बताया कि सकोड़ी पुल के नीचे दो नवजात शिशुओं के शव पड़े हैं। इस सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पोस्टमार्टम में सिर में गंभीर चोटों से मौत की पुष्टि हुई।

डीएनए जांच और सीसीटीवी फुटेज बने सबूत

पुलिस ने डीएनए जांच करवाई। रिपोर्ट में एक बच्ची का खून महिला से मेल खा गया। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला को बच्चों के साथ पुल की ओर जाते देखा गया। बाद में वह बिना बच्चों के वापस लौटती दिखाई दी। हालांकि चेहरा साफ नहीं था।

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पुलिस हिरासत में महिला ने कबूला अपराध

रोहिना ने पुलिस हिरासत में अपना जुर्म कबूला। उसने घटनास्थल की पहचान भी करवाई। दो महिला डॉक्टरों ने उसके हाल ही में प्रसव होने की पुष्टि की। एक ऑटो चालक ने उसे पुल तक छोड़ने की बात कही।

अदालत ने सभी सबूतों को माना पुख्ता

लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार ने सभी सबूत अदालत में पेश किए। बचाव पक्ष की तरफ से कोई प्रत्यक्षदर्शी न होने की दलील दी गई। अदालत ने माना कि डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल सबूत और उसका अपना बयान पर्याप्त हैं। न्यायालय ने इसे परित्याग नहीं बल्कि साफ तौर पर हत्या करार दिया।

मां को मिली आजीवन कारावास की सजा

सत्र न्यायालय मंडी ने रोहिना को दोषी ठहराया। उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, अदालत ने बच्चों को छोड़ने के आरोप से महिला को बरी कर दिया है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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