शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

Lok Adalat: ट्रैफिक चालान भरने की टेंशन खत्म, आज ही पाएं भारी छूट और निपटाएं पेंडिंग केस

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New Delhi News: भारत भर में आज (13 दिसंबर 2025) साल की आखिरी नेशनल Lok Adalat लगाई जा रही है। अगर आपका भी कोई ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है, तो आज उसे निपटाने का सबसे अच्छा मौका है। इस अदालत में आप अपने चालान को बहुत कम जुर्माने के साथ भर सकते हैं। कई मामलों में तो आपका पूरा चालान भी माफ हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य अदालतों पर लटके छोटे मामलों का बोझ कम करना है।

इन चालानों पर मिलेगी बड़ी राहत

Lok Adalat में मुख्य रूप से ट्रैफिक के छोटे मामलों पर सुनवाई होती है। अगर आपका चालान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या गलत पार्किंग के लिए कटा है, तो आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा रेड लाइट जंप करना, ओवरस्पीडिंग और पीयूसी (PUC) न होने जैसे मामले भी यहाँ सुलझाए जाते हैं। ऐसे मामलों में जज अक्सर जुर्माना राशि को काफी कम कर देते हैं। यही कारण है कि लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं।

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इन गंभीर गलतियों पर नहीं मिलेगी माफी

आपको यह ध्यान रखना होगा कि Lok Adalat में हर तरह का चालान माफ नहीं होता है। अगर चालान शराब पीकर गाड़ी चलाने या तेज रफ्तार में रेसिंग करने का है, तो कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही हिट-एंड-रन, लापरवाही से हुई मौत या किसी अपराध में इस्तेमाल वाहन के मामलों में भी राहत नहीं दी जाती। अगर मामला पहले से किसी कोर्ट में चल रहा है, तो वह भी यहाँ नहीं आएगा।

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रजिस्ट्रेशन और जरूरी तैयारी

चालान माफ कराने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलता है। Lok Adalat जाने से पहले अपने साथ गाड़ी के कागज, चालान की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी प्रूफ जरूर रखें। वहां भीड़ से बचने के लिए समय से पहले पहुंचना समझदारी होगी।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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