Himachal News: हिमाचल प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानू सिंह ने इसकी जानकारी दी है। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।
लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें बैंक संबंधी विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले शामिल हैं। वैवाहिक विवाद और चेक बाउंसिंग के मामले भी इस लोक अदालत में सुने जाएंगे। पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा।
समझौता करने की प्रक्रिया
यदि कोई व्यक्ति मुकदमेबाजी से पहले समझौता करना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे संबंधित व्यक्ति या विभाग से समझौते की इच्छा जतानी होगी। लोक अदालत में समझौते के माध्यम से मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से तेज और सरल होती है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
जो लोग अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज कराना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। यह टोल फ्री नंबर है और यहां से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
जनभागीदारी का आह्वान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम जनता से लोक अदालत में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। लोक अदालत लोगों को न्याय तक पहुंच आसान बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। इससे मामलों का शीघ्र निपटारा होता है और न्यायालयों पर बोझ भी कम होता है। यह विवाद समाधान की एक लोकप्रिय विधि है।
लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया का एक वैकल्पिक और प्रभावी तरीका है। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और अपने विवादों का शीघ्र समाधान खोजना चाहिए।
