शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

शराब कानून: दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में घर पर शराब रखने की सीमा जानें, नहीं तो हो सकती है जेल

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Delhi News: भारत के विभिन्न राज्यों में घर पर शराब रखने के नियम अलग-अलग हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में शराब रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित है। इन सीमाओं का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और कारावास की सजा हो सकती है। दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स, 2010 के तहत राजधानी में शराब रखने की सीमा तय की गई है।

दिल्ली में शराब रखने की सीमा

दिल्ली में कोई भी व्यक्ति घर पर अधिकतम 9 लीटर भारतीय या विदेशी शराब रख सकता है। इसके अलावा 18 लीटर बीयर या वाइन रखने की अनुमति है। यह सीमा व्यक्तिगत उपभोग के लिए है। अधिक मात्रा में शराब रखने के लिए आबकारी विभाग से L-50 लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

यूपी में शराब रखने के नियम

उत्तर प्रदेश में विदेशी शराब की अधिकतम 4.5 लीटर रखने की अनुमति है। वाइन के लिए यह सीमा 2 लीटर और बीयर के लिए 6 लीटर निर्धारित है। देसी शराब की सीमा 1 लीटर या 200 मिलीलीटर के पांच पाउच तय की गई है। राज्य के आबकारी नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

पंजाब के सख्त नियम

पंजाब में शराब रखने के नियम सबसे सख्त हैं। यहां घर में केवल दो बोतल देसी या विदेशी शराब रखने की अनुमति है। इससे अधिक मात्रा में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।

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हरियाणा की शराब सीमा

हरियाणा में देसी शराब की 6 बोतलें रखने की अनुमति है। भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतलें घर में रखी जा सकती हैं। राज्य के आबकारी नियमों के अनुसार शराब की अधिक मात्रा रखने के लिए विशेष अनुमति लेनी होती है।

पार्टी के दौरान शराब रखने के नियम

घर पर पार्टी आयोजित करने की स्थिति में भी सामान्य सीमा लागू होती है। 9 लीटर शराब और 18 लीटर बीयर-वाइन से अधिक रखने के लिए टेंपरेरी पार्टी लाइसेंस P-10 या P-13 लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के अधिक शराब रखने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

नियम उल्लंघन की सजा

दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 के सेक्शन 33 और 58 के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। तीन साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है। तस्करी की शराब रखने पर विशेष रूप से कड़ी कार्रवाई की जाती है।

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अन्य राज्यों में शराब रखने की सीमा

राजस्थान में निवासी अधिकतम 12 बोतल या 9 लीटर आईएमएफएल शराब रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 48 बीयर और 36 व्हिस्की की बोतलें रखने की अनुमति है। महाराष्ट्र में शराब रखने और पीने के लिए लाइसेंस आवश्यक है।

शराबबंदी वाले राज्य

भारत के कुछ राज्यों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। बिहार, गुजरात, नागालैंड और मिजोरम में शराब का सेवन वर्जित है। लक्षद्वीप में भी शराबबंदी लागू है। इन राज्यों में शराब रखने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

रेल और हवाई यात्रा में शराब के नियम

रेलवे कानून 1989 के तहत ट्रेन में शराब ले जाना मना है। विमान में यात्री 100 मिलीलीटर तक शराब रख सकते हैं। घरेलू उड़ानों में शराब परोसने की अनुमति नहीं है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में ही अल्कोहल सर्व किया जा सकता है।

नए प्रस्ताव और बदलाव

दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लाने की तैयारी में है। बीयर पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है। पेट्रोल पंपों और शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें खोलने पर विचार हो रहा है। इन बदलावों से राजस्व बढ़ाने की उम्मीद है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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