शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

लालू परिवार: नौकरी के बदले जमीन घोटाले में अदालत ने किया रोजाना सुनवाई का ऐलान

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Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले में रोजाना सुनवाई का फैसला किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने यह आदेश 20 सितंबर को पारित किया। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर से शुरू होगी।

अदालत ने यह फैसला आरोपियों को दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां उपलब्ध कराने के मुद्दे को हल करने के लिए लिया। न्यायाधीश गोगने ने कहा कि धारा 207 दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़ी आपत्तियों का समाधान करने के लिए रोजाना सुनवाई जरूरी है। इससे मामले की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित होगी।

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को दस्तावेजों की पठनीय प्रतियां उपलब्ध कराए। ईडी के वकीलों, आरोपियों के वकीलों और जांच अधिकारी को अदालती रिकॉर्ड की मूल प्रति देखने की अनुमति दी गई। यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

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यह मामला 2004 से 2009 के बीच की alleged घटनाओं से संबंधित है। उस दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। ईडी का आरोप है कि रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली गई। यह जमीन यादव परिवार के सदस्यों के नाम कर दी गई।

आरोपों के अनुसार पटना, दिल्ली और गाजियाबाद में कई जमीनों के टुकड़े अधिग्रहित किए गए। ईडी का दावा है कि ये जमीनें बहुत कम दामों पर या नाममात्र की कीमत पर खरीदी गईं। इन्हें अपराध से अर्जित संपत्ति बताया जा रहा है।

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इस मामले में यादव परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव शामिल हैं। ईडी ने हाल ही में दूसरी पूरक चार्जशीट दायर की है। इसमें सात नए आरोपी भी शामिल किए गए हैं।

अदालत ने नई चार्जशीट पर समन जारी किए हैं। मामले की नियमित सुनवाई से मुकदमे की गति बढ़ने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। यह मामला राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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