Mandi News: करसोग उपमंडल में स्वास्थ्य प्रशासन ने तंबाकू नियंत्रण को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। बीएमओ डॉ. गोपाल चौहान ने बताया कि अब कोई भी सिंगल सिगरेट नहीं बेच पाएगा। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इसकी शुरुआत करसोग से की जा रही है।
नए नियमों के प्रावधान
शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर पूरी तरह रोक होगी। बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध माना जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पूरी तरह निषेध है। बिना चेतावनी लिखे तंबाकू उत्पाद बेचना भी प्रतिबंधित है।
दंड का प्रावधान
तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 के उल्लंघन पर 1000 से 10000 रुपये जुर्माना है। पांच साल तक की कैद का भी प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश सरकार के 2016 के कानून के उल्लंघन पर 15000 से एक लाख जुर्माना होगा। एक साल तक की कैद भी हो सकती है।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया
तंबाकू बेचने का लाइसेंस केवल पंचायत सचिव और नगर पंचायत देंगे। लाइसेंस केवल उन्हीं को मिलेगा जो तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 का पालन करेंगे। 14 अगस्त को खंड विकास अधिकारियों की बैठक में कार्ययोजना बनाई गई। अब इस कानून को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा।
जनता से सहयोग की अपील
बीएमओ ने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें। बच्चों और युवाओं को इस अभिशाप से बचाने में प्रशासन का सहयोग करें। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। इस अभियान का उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना है।
