बुधवार, दिसम्बर 24, 2025

Karnataka News: पति को तलवार से काट डाला, फिर भी कोर्ट ने नहीं दी जेल, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

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Karnataka News: मंगलुरु से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने तलवार से अपने ही पति की हत्या कर दी। कोर्ट ने उसे इस हत्या का दोषी भी माना। लेकिन इसके बावजूद उसे जेल की सजा नहीं सुनाई गई। न ही उसे बरी किया गया है। यह अजीबोगरीब फैसला पूरे Karnataka News में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट ने महिला को जेल की जगह एक खास जगह भेजने का आदेश दिया है।

तलवार से की थी पति की हत्या

यह खौफनाक घटना 5 जुलाई 2022 की है। मामला बेल्थंगडी थाना क्षेत्र के नवुर गांव का है। एलियाम्मा नाम की महिला ने अपने पति योहनन को मौत के घाट उतार दिया था। उसने तलवार से काट कर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में महिला ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। कोर्ट में कई लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी।

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वकील ने दी मानसिक बीमारी की दलील

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील विक्रम राज ए. ने कोर्ट में बड़ा तर्क रखा। उन्होंने कहा कि एलियाम्मा लंबे समय से मानसिक बीमारी से जूझ रही है। वह भ्रम की स्थिति में रहती है। अपनी बीमारी के कारण उसे सही और गलत का अंदाजा नहीं था। वकील ने कहा कि उसने जानबूझकर अपराध नहीं किया है। Karnataka News की रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला को अपनी हरकत के गैरकानूनी होने का भान नहीं था।

जेल नहीं, अब यहाँ रहेगी दोषी

न्यायाधीश मोहना जे.एस. ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। उन्होंने माना कि हत्या एलियाम्मा ने ही की है। लेकिन मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने उसे जेल न भेजकर ‘निम्हांस’ (NIMHANS) अस्पताल भेजने का आदेश दिया है। अब वह जेल अधीक्षक की निगरानी में वहां रहेगी। वहां उसका मानसिक इलाज किया जाएगा।

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रिहाई के लिए देनी होगी रिपोर्ट

कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। महिला की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी। उसे तभी छोड़ा जाएगा जब वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में यह बताना होगा कि क्या वह रिहाई के लिए फिट है? साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने या दूसरों के जीवन के लिए खतरा तो नहीं है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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