Kangra News: कांगड़ा जिले के कंडवाल-लोढवान-टिपरी क्षेत्र में संचालित 14 स्टोन क्रशर इकाइयों पर एनजीटी की संयुक्त समिति ने रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन क्रशर यूनिट्स ने पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करने में कुछ सुधार किए हैं, लेकिन अभी भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है।
माइनिंग लीज और निगरानी की स्थिति
उद्योग विभाग द्वारा इस क्षेत्र में 13 माइनिंग लीज जारी की गई हैं। सभी लीज नियमों और पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रदान की गईं। खनन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक स्टाफ भी तैनात किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केवल वैध पंजीकरण और लीज वाली इकाइयों को ही अनुमति देता है।
चक्की नदी में प्रदूषण की घटनाएं
संयुक्त समिति के पहले निरीक्षण में कुछ क्रशर यूनिट्स को सिल्ट युक्त गंदा पानी चक्की नदी में छोड़ते पाया गया। इसके बाद दूसरे और तीसरे निरीक्षण में सुधार देखने को मिला। क्रशर इकाइयों ने मिट्टी के तालाब बनाकर गंदे पानी से सिल्ट हटाने और पानी रीसाइकिल करने की व्यवस्था की है।
जुर्माना और अनुपालन की स्थिति
डायमंड एंटरप्राइजेज स्टोन क्रशर पर 2,37,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना सेटलिंग चेंबर से गंदा पानी नदी में बहने के कारण लगाया गया। समिति ने पाया कि सभी इकाइयां जून 2023 के पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं कर रही हैं। नियमित निरीक्षण जारी है।
