Himachal News: कांगड़ा जिला प्रशासन ने आलमपुर और मैंझा में पांच शराब ठेकों को सील कर दिया है। इन ठेकों पर लाइसेंस फीस के रूप में 1.83 करोड़ रुपये की बकाया राशि थी। आबकारी विभाग ने ठेकेदार को कई नोटिस जारी किए थे। अंतिम चेतावनी के बाद भी भुगतान न मिलने पर कार्रवाई की गई।
कोर्ट में दी चुनौती
आबकारी विभाग ने अगस्त माह में ठेकेदार को नोटिस जारी किया था। ठेकेदार ने इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने ठेकेदार को 31 अक्टूबर तक पूरी राशि जमा करने का आदेश दिया। विभाग ने 23 अक्टूबर को फिर नोटिस जारी किया।
नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि भुगतान न होने पर ठेके सील कर दिए जाएंगे। ठेकेदार ने फिर से कोर्ट में याचिका दायर की। इस बार उसने भुगतान के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। कोर्ट ने 15 दिसंबर तक का समय दिया।
कोर्ट ने लगाया जुर्माना
कोर्ट ने ठेकेदार पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद ठेकेदार ने अपनी याचिका वापस ले ली। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए दो लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। अब ठेकेदार के पास भुगतान का कोई विकल्प नहीं बचा।
आबकारी विभाग ने मंगलवार को ठेकों को सील कर दिया। डीसी प्रेम सिंह कैथ ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि विभाग ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया। ठेकेदार को पर्याप्त अवसर दिए गए।
आगे की कार्रवाई
विभाग ने सील किए गए ठेकों का मामला पालमपुर स्थित कलेक्टर एक्साइज के पास भेजा है। ठेकेदार को अब एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस दौरान उसे पूरी बकाया राशि जमा करनी होगी। भुगतान न होने पर और कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई विभाग की सख्त नीति को दर्शाती है। सभी ठेकेदारों को समय पर लाइसेंस शुल्क जमा करना अनिवार्य है। विभाग ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं दे रहा है। भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
