Uttarakhand News: एक कलयुगी पिता ने अपनी सात साल की मासूम बेटी से रेप कर डाला था। इससे पहले पति ने पत्नी की जमकर पिटाई की। दुराचार करने के दोषी पिता को अल्मोड़ा के विशेष सत्र न्यायाशीश कौशल किशोर शुक्ला की कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मारपीट के मामले में भी अभियुक्त को एक साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 15 जुलाई 2021 को वादिनी का पति शराब पीकर घर आया था। इसी दौरान आरोपी ने पत्नी से मारपीट शुरू कर दी। वह पति की मार से बचने के लिए जंगल की ओर भाग गई थी। इसी दौरान उसने घर पर मौजूद सात साल की मासूम बेटी से दरिंदगी की।
दादी ने उस मासूम को दरिंदे से बचाने की तमाम कोशिशें की लेकिन सफल नहीं हो पाईं। घर लौटकर मासूम बेटी की हालत देख मां दंग रह गई। उसके बाद मां ने राजस्व पुलिस में पति के खिलाफ मासूम बेटी से दुराचार और पॉक्सो, मारपीट आदि धाराओं में मुकदमा कराया।उसी दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश किये गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य और गवाहों का
परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी पिता को दोषसिद्ध करार देते हुए मारपीट में एक वर्ष और लैंगिक अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास समेत 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिये जाने के आदेश दिये हैं।