Rajasthan News: जयपुर के परकोटा इलाके में मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ लिया है। वार्ड 26 के गणपति गार्डन में निर्माणाधीन मस्जिद को जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने अवैध बताकर सीज कर दिया। मुस्लिम समुदाय ने कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया और विरोध शुरू कर दिया। निगम ने 180 दिनों के लिए निर्माण रोका। नारेबाजी और तनाव के बीच पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। समुदाय ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
नगर निगम का दावा: बिना अनुमति निर्माण
जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने मस्जिद निर्माण को अवैध ठहराया। निगम का कहना है कि निर्माण से पहले स्वामित्व दस्तावेज या अनुमति नहीं दिखाई गई। दो बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन निर्माण जारी रहा। नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई करते हुए मस्जिद को सीज किया गया। नोटिस मस्जिद के मुख्य द्वार पर चस्पा है। निगम ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन न होने पर आपराधिक मामला दर्ज होगा।
स्थानीय पार्षद का बयान
स्थानीय पार्षद विमल अग्रवाल ने कहा कि तीन साल पहले इस स्थान पर कोई मस्जिद नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि दो मंजिला अवैध निर्माण बिना अनुमति के हो रहा था। निगम ने कई बार दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई कागजात नहीं मिले। पार्षद ने इसे सुनियोजित कब्जा बताया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई कानून के दायरे में की गई। यह बयान स्थानीय समुदाय में विवाद का कारण बन गया है।
मुस्लिम समुदाय का विरोध
मुस्लिम समुदाय ने कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उनका दावा है कि मस्जिद दान में मिली जमीन पर बन रही थी, सरकारी जमीन पर नहीं। समुदाय ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा कि यदि निर्माण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। समुदाय ने मंदिर आयोजनों पर कार्रवाई न होने का सवाल उठाया। कुछ लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं।
तनाव के बीच पुलिस तैनात
मस्जिद विवाद के बाद परकोटा में तनाव बढ़ गया। नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने गश्त तेज कर दी। निर्माण कार्य पूरी तरह रुक गया है। स्थानीय लोग इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। निगम अपनी कार्रवाई को कानूनी बता रहा है, जबकि समुदाय इसे उत्पीड़न मानता है। प्रशासन को जल्द समाधान निकालना होगा ताकि विवाद और न बढ़े।
