New Delhi: उन्नाव रेप केस के दोषी Kuldeep Singh Sengar को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी रिहाई की उम्मीदों पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे (Stay) दिया है, जिसमें सेंगर की सजा निलंबित की गई थी। अब Kuldeep Singh Sengar को जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
सीबीआई ने किया जमानत का कड़ा विरोध
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने Kuldeep Singh Sengar की जमानत रद्द करने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अपराध के वक्त पीड़िता नाबालिग थी। यह मामला बेहद गंभीर है। Kuldeep Singh Sengar पीड़िता के पिता की हत्या का भी दोषी है। सीबीआई ने दलील दी कि ऐसे अपराधी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने Kuldeep Singh Sengar को राहत देते हुए जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा को निलंबित किया था। इसके खिलाफ काफी विरोध हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि आरोपी जेल से बाहर नहीं आएगा। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।
पीड़ित परिवार को मिल रही धमकियां
पीड़िता के वकील ने कोर्ट में परिवार का दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि परिवार को अभी भी धमकियां मिल रही हैं। उनकी जमीन हड़पी जा रही है। परिवार के एक बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है। उसे कहीं एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। वकील ने कहा कि अगर Kuldeep Singh Sengar बाहर आया तो परिवार की जान को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है।
