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शुक्रवार, दिसम्बर 8, 2023

ITR Filing: अभी भी नहीं फाइल कर पाए आईटीआर, जुर्माना लगेगा या नहीं, यहां जानें सारे प्रावधान

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022 23 के लिए आइटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 2022 23 के लिए 5 करोड़ 82 लाख 88 हजार 962 लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है। आयकर विभाग के मुताबिक 31 जुलाई को रात 11 बजे तक 67,97,067 लोगों ने आइटीआर फाइल किया। लेकिन, अगर आप किसी कारणवश आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो इसका कुछ प्रावधान है, जिसके माध्यम से आप अब आईटीआर दाखिल कर पाएंगे।

डेडलाइन के बाद कितना लगेगा जुर्माना? 

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आयकर विभाग ने आइटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई रखी थी। 31 जुलाई 2022 तक अगर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए आपको अब जुर्माना भरना होगा। जी हां, आयकर विभाग के नियमों के अनुसार 5 लाख या उससे कम आय पर आपको 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा। वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है, तो आपको 5000 जुर्माना भरना होगा।

जल्दी नहीं दाखिल किया आईटीआर तो लगेगी डबल पेनाल्टी

इसके अलावा अगर आपने डेडलाइन के बाद आप 31 दिसंबर 2022 से पहले अपना आइटीआर नहीं दाखिल करते हैं, तो आप पर आयकर विभाग डबल पेनॉल्टी लगाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपका जुर्माना 5,000 रुपये है, तो आपको 10,000 रुपये भरने होंगे। इस प्रॉसेस के बाद ही आप अपना आईटीआर फाइल कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपना आईटीआर फाइल कम से कम जुर्माना देकर जल्द से जल्द फाइल कर लें। 

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