New Delhi News: क्या आप ट्रेन से भारी-भरकम सामान लेकर सफर करते हैं? अगर हां, तो Indian Railways के नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में सामान ले जाने की सीमा पर स्थिति साफ की है. उन्होंने बताया कि हर क्लास के लिए मुफ्त सामान (Free Allowance) की एक तय लिमिट है. इसका पालन न करने पर यात्रियों को जुर्माना देना पड़ सकता है.
किस क्लास में कितना सामान है फ्री?
रेल मंत्री ने बताया कि Indian Railways में सफर के दौरान सामान का वजन क्लास पर निर्भर करता है. एसी फर्स्ट क्लास के यात्री अधिकतम 150 किलो सामान ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें केवल 70 किलो ही मुफ्त है. एसी 2-टियर के लिए अधिकतम सीमा 100 किलो है, जबकि मुफ्त भत्ता 50 किलो है. वहीं, एसी 3-टियर और एसी चेयर कार में यात्री 40 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं.
स्लीपर और जनरल क्लास के नियम
आम आदमी की सवारी कहे जाने वाले स्लीपर क्लास में भी नियम सख्त हैं. यहां यात्री अधिकतम 80 किलो सामान साथ रख सकते हैं, लेकिन मुफ्त छूट केवल 40 किलो पर मिलती है. सेकंड क्लास (जनरल) में अधिकतम सीमा 70 किलो और मुफ्त भत्ता 35 किलो है. Indian Railways के मुताबिक, अगर कोई यात्री मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान ले जाता है, तो उसे लगेज रेट का 1.5 गुना चार्ज देना होगा.
सूटकेस के साइज पर भी है पाबंदी
सिर्फ वजन ही नहीं, सामान के आकार (Size) को लेकर भी नियम हैं. यात्री अपने साथ केवल वही ट्रंक या सूटकेस ले जा सकते हैं, जिसका आकार 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी से ज्यादा न हो. अगर सामान इससे बड़ा है, तो उसे कोच में ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. ऐसे सामान को ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक कराना होगा.
व्यापारिक सामान ले जाने पर रोक
अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि यात्री केवल निजी सामान ही साथ ले जा सकते हैं. ट्रेन के डिब्बों में किसी भी तरह का व्यापारिक सामान (Merchandise) ले जाना मना है. Indian Railways ने फिलहाल सामान के नियमों में कोई नया बदलाव नहीं किया है. यह जवाब सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी के सवाल पर दिया गया.
