New Delhi News: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. Indian Railways ने सामान ले जाने के नियमों को लेकर स्थिति साफ की है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर अब एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि ट्रेन के डिब्बों में सामान ले जाने की एक अधिकतम सीमा तय है. अगर आप इससे ज्यादा सामान ले जाते हैं, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी.
सेकंड क्लास और स्लीपर के नियम
रेल मंत्री ने बताया कि Indian Railways में हर क्लास के लिए अलग-अलग नियम हैं. सेकंड क्लास (General) में यात्री 35 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं. शुल्क देकर इसे 70 किलो तक बढ़ाया जा सकता है. वहीं, स्लीपर क्लास में 40 किलो सामान ले जाना फ्री है. अगर सामान इससे ज्यादा है, तो अधिकतम 80 किलो तक ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए चार्ज देना होगा.
एसी कोच में कितनी है छूट?
एसी क्लास में सफर करने वालों के लिए नियम थोड़े अलग हैं. एसी 3-टियर और एसी चेयर कार में 40 किलो सामान फ्री है. एसी 2-टियर और फर्स्ट क्लास के यात्रियों को 50 किलो तक छूट मिलती है. एसी फर्स्ट क्लास के यात्री सबसे ज्यादा 70 किलो सामान मुफ्त ले जा सकते हैं. एक्स्ट्रा पैसे देकर वे 150 किलो तक सामान साथ रख सकते हैं.
बैग के साइज पर भी है पाबंदी
सिर्फ वजन ही नहीं, Indian Railways ने सामान के आकार (Size) पर भी नियम बनाए हैं. यात्री अपने साथ 100 सेमी लंबा, 60 सेमी चौड़ा और 25 सेमी ऊंचा सूटकेस या बॉक्स ही रख सकते हैं. अगर सामान इससे बड़ा है, तो उसे कोच में ले जाने की मनाही होगी. ऐसे सामान को ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक करना पड़ेगा. मंत्री ने यह भी साफ किया कि ट्रेन में बिजनेस से जुड़ा सामान ले जाने की अनुमति नहीं है.
