शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

Income Tax Refund: आपका ITR रिफंड लेट क्यों है? ये हैं 4 मुख्य वजहें

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India News: कई टैक्सपेयर्स को इस साल इनकम टैक्स रिफंड मिलने में असामान्य देरी हो रही है। आमतौर पर 25-45 दिनों में प्रोसेस होने वाला रिफंड कई महीनों से लंबित है। ई-वेरिफिकेशन न करना, सिस्टम लोड और बैंक डिटेल्स में त्रुटि जैसे कारण इस देरी के लिए जिम्मेदार हैं। टैक्सपेयर्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।

ई-वेरिफिकेशन न करना सबसे बड़ी भूल

आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य है। बिना वेरिफाई किए रिटर्न प्रोसेसिंग शुरू नहीं होती। कई लोग यह महत्वपूर्ण कदम भूल जाते हैं। आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या डिमैट अकाउंट से ई-वेरिफाई करना आसान है। इस छोटी सी चूक से रिफंड में कई महीने की देरी हो सकती है।

बढ़ा हुआ सिस्टम लोड और सर्वर दबाव

इस साल रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे आयकर विभाग के सर्वर पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। अधिक फाइलिंग होने से प्रोसेसिंग गति धीमी हो गई है। सरल केसों में भी रिफंड में देरी हो रही है। यह एक तकनीकी समस्या है जिससे विभाग निपट रहा है।

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बैंक अकाउंट और PAN से जुड़ी त्रुटियां

रिफंड सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। गलत अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड डालने से भुगतान अटक जाता है। PAN से बैंक अकाउंट लिंक न होना भी एक सामान्य समस्या है। नाम में मिसमैच होने पर भी पेमेंट फेल हो जाती है। फाइलिंग से पहले इन डिटेल्स को दोबारा जांचना जरूरी है।

स्क्रूटनी और विभागीय जांच प्रक्रिया

आयकर विभाग कुछ रिटर्न को चुनकर स्क्रूटनी के लिए रोक सकता है। आय विवरण या टैक्स कैलकुलेशन में गड़बड़ी संदेह पैदा करती है। इस स्थिति में दस्तावेजों की अतिरिक्त जांच होती है। जांच पूरी होने तक रिफंड रोका रहता है। सही और पारदर्शी जानकारी देकर इससे बचा जा सकता है।

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रिफंड स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

टैक्सपेयर्स आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। PAN और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ‘View Filed Returns’ विकल्प चुनें। यहां रिटर्न की वर्तमान स्थिति का पता चलता है। पोर्टल बताता है कि रिटर्न प्रोसेसिंग, स्क्रूटनी या रिफंड स्टेज में है।

रिफंड में देरी से बचने के उपाय

रिटर्न फाइल करते ही तुरंत ई-वेरिफाई कर देना चाहिए। बैंक अकाउंट को PAN से पहले से लिंक करके रखना जरूरी है। आय विवरण और टीडीएस विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करें। लंबे समय तक रिफंड न मिलने पर सीपीसी बैंगलोर से संपर्क करना उचित है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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