शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

इनकम टैक्स: 15 दिसंबर से पहले निपटा लें ये काम, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

Share

New Delhi: करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आप भारी जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा कर दें। इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, 10,000 रुपये से अधिक की कर देनदारी वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य है। समय पर भुगतान न करने पर आपको ब्याज देना पड़ सकता है।

किन्हें करना होगा भुगतान?

यह नियम वेतनभोगी और कारोबारी दोनों पर लागू हो सकता है। अगर आपकी कमाई सैलरी के अलावा रेंट, कैपिटल गेन, ब्याज या डिविडेंड से होती है, तो सतर्क हो जाएं। टीडीएस कटने के बाद अगर आपका टैक्स 10 हजार रुपये से ज्यादा बनता है, तो एडवांस टैक्स भरें। बिजनेस करने वालों को साल की शुरुआत में ही आय का अनुमान लगाना होता है।

यह भी पढ़ें:  पंजाब: फगवाड़ा में शिवसेना नेता पर हमले के बाद भड़का आक्रोश, शहर बंद

कितना लगेगा जुर्माना?

किस्त जमा करने में देरी होने पर विभाग सख्त कार्रवाई करता है। अगर आप 15 दिसंबर तक 75% टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो ब्याज लगेगा। बकाया राशि पर तीन महीने के लिए 1% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज वसूला जाता है। यानी आपको सीधे 3% का नुकसान होगा। अगली और आखिरी किस्त 15 मार्च तक भरनी होगी।

सीनियर सिटीजन के लिए नियम

इनकम टैक्स नियमों में बुजुर्गों को राहत दी गई है। 60 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी बिजनेस से कोई कमाई नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स नहीं देना है। वे साल के अंत में अपना आईटीआर भरते समय टैक्स चुका सकते हैं। हालांकि, बिजनेस आय होने पर यह छूट नहीं मिलेगी।

यह भी पढ़ें:  पीएम मोदी: यमुना घाट पर नकली साफ पानी का आरोप, AAP और BJP में तीखी नोकझोंक
Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

Read more

Related News