Pakistan News: पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को बड़ा झटका दिया है। स्पेशल कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला तोशाखाना 2 मामले में शनिवार को आया है। अदालत ने दोनों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। यह मामला एक महंगे ज्वेलरी सेट की खरीद में भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
महंगे ज्वेलरी सेट पर फैसला
स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने रावलपिंडी की अडियाला जेल में सुनवाई पूरी की। जज ने मामले की 80 सुनवाई के बाद अपना निर्णय दिया। जियो न्यूज के मुताबिक, यह मामला बुल्गारी ज्वेलरी सेट से जुड़ा है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने मई 2021 में इमरान को यह सेट तोहफे में दिया था। आरोप है कि इस सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदा गया था। इमरान खान अभी जेल में ही बंद हैं।
कौन सी धाराओं में हुई सजा?
कोर्ट ने इमरान खान को कुल 17 साल जेल की सजा सुनाई है। उन्हें पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और 409 के तहत 10 साल की कड़ी कैद मिली है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत सात साल की सजा दी गई है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं में 17 साल की सजा मिली है। डॉन न्यूज के अनुसार, दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये (16.4 मिलियन) का जुर्माना भी लगा है। अगर वे जुर्माना नहीं देते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
अदालत ने दिखाई थोड़ी नरमी
कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ रियायत भी दी है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, जज ने सजा सुनाते समय इमरान खान की उम्र का ध्यान रखा। साथ ही, बुशरा बीबी के महिला होने पर भी विचार किया गया। इन बातों को देखते हुए सजा में थोड़ी नरमी बरती गई है। अदालत ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 382-B का लाभ दिया है। इसका मतलब है कि जेल की सजा में उनकी हिरासत की अवधि को भी गिना जाएगा। बता दें कि इमरान को पहली बार 9 मई, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
