बिलासपुर। उपमडण्लाधिकारी (ना0) एवं भू अर्जन अधिकारी सदर रामेश्वर दास ने बताया कि भारत के राजपत्र की असाधारण भाग-11 खण्ड-3,उप-खण्ड(11) संख्याः3462 दिनांक 2 अगस्त 2022 जिसमें केन्द्रीय सरकार,राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम 1956 (1956 क्रम 48 की धारा 3क की उप-धारा(1) में प्रकाशित अधिसूचना हिमाचल प्रदेश राज्य के इस जिला के उप-मण्डल सदर के अन्तर्गत पड़ने वाले एनएच-205(पुराना एनएच-88 के किलोमीटर 42.100 से 56.770 तक उप मण्डल अधिकारी (ना0) बिलासपुर के अधीन भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण /पेब्ड शोल्डर सहित 2 लेन/4- लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण,प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है।
उपमण्डलाधिकारी(ना0) ने बताया कि दर्शाए गये इस खसरा नम्बर पर वर्तमान में यदि कोई किसी भी प्रकार का नया/पुराना निर्माण कार्य करता है या जारी रखता है तो इस निर्माण कार्य को तुरन्त प्रभावी से बन्द करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी आदेश दिये हैं कि इस सम्बन्ध में 2 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गयी है तथा अब किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य व इस भूमि का क्रय-विक्रय मान्य नहीे होगा तथा जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजर्माण प्राधिकरण या किसी अन्य विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की मुआवजा राशि देय नहीं होगी।