Himachal News: हिमाचल प्रदेश के गोहर उपमंडल की शाला पंचायत में उप प्रधान पर अवैध खनन का चालान काटा गया। पंचायत द्वारा बनाई गई झील से रेत निकालकर उप प्रधान ने अपनी जमीन पर डंप की। फॉरेस्ट और माइनिंग विभाग ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। सहायक निरीक्षक खीरा मणी ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उप प्रधान ने भविष्य में रेत निकालने से इनकार किया। ग्रामीणों ने झील को खतरा बताया।
झील से अवैध रेत खनन
शाला पंचायत में बनी झील से उप प्रधान ने जेसीबी और टिपर से रेत निकाली। रविवार को यह गतिविधि देखी गई। सूचना मिलने पर फॉरेस्ट विभाग मौके पर पहुंचा। माइनिंग विभाग ने भी जांच की। जेसीबी और टिपर मौके से हटा लिए गए थे। अधिकारियों ने डंप रेत और झील का निरीक्षण किया। सहायक निरीक्षक खीरा मणी ने नियम 72 के तहत 25,000 रुपये का चालान काटा।
ग्रामीणों ने उठाई सुरक्षा की मांग
शाला गांव के कुछ निवासियों ने पंचायत की झील पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिना ग्रामीणों की सहमति के झील बनाई गई। यह भविष्य में खतरा पैदा कर सकती है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि इससे भयंकर आपदा हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से झील की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की। उप प्रधान ने कहा कि वह अब रेत नहीं निकालेगा।
माइनिंग विभाग की सख्ती
माइनिंग विभाग ने अवैध खनन पर त्वरित कार्रवाई की। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। डंप की गई रेत की जांच की गई। चालान के बाद उप प्रधान ने जुर्माना भरा। विभाग ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से झील के निर्माण और रखरखाव की समीक्षा करने की मांग की। फॉरेस्ट विभाग भी निगरानी बढ़ा रहा है।
