Himachal News: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने रियायती यात्रा के लिए हिम बस कार्ड लागू किया। यह कार्ड 200 रुपये में बनेगा। इसकी वैधता एक वर्ष होगी। नवीनीकरण की फीस 150 रुपये रखी गई। यह निर्णय निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। गुरुवार को मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब महिलाओं को 50 प्रतिशत किराया छूट के लिए यह कार्ड दिखाना होगा।
मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
हिमाचल सरकार ने हिम बस कार्ड की अनिवार्यता को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में निगम के घाटे के कारणों पर चर्चा हुई। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि रियायती और नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यह कदम उठाया गया। कार्ड के बिना किसी भी महिला को किराया छूट नहीं मिलेगी। यह नियम हिमाचल की महिलाओं के साथ-साथ बाहरी राज्यों की महिलाओं पर भी लागू होगा।
रियायती यात्रा की शर्तें
हिम बस कार्ड के तहत 17 श्रेणियों को रियायती और नि:शुल्क यात्रा सुविधा मिलती है। हिमाचल पुलिस कर्मचारियों सहित कई वर्ग इस योजना में शामिल हैं। अब महिलाओं को 50 प्रतिशत किराया छूट के लिए कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। बिना कार्ड के यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। निगम ने इस कदम से रियायती यात्रा पर निगरानी और व्यवस्था को बेहतर करने का लक्ष्य रखा है।
कार्ड की लागत और नवीनीकरण
नया हिम बस कार्ड बनाने की लागत 200 रुपये है। हर साल नवीनीकरण के लिए 150 रुपये देने होंगे। यह कार्ड एक साल तक वैध रहेगा। निगम ने इस नियम से रियायती यात्रा को व्यवस्थित करने की योजना बनाई है। बाहरी राज्यों की महिलाओं को किराया छूट की सुविधा नहीं मिलेगी। हिमाचल की महिलाओं को भी कार्ड दिखाना जरूरी होगा।
