New Delhi News: इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस अफरा-तफरी के बीच उड्डयन मंत्रालय ने हिंदी न्यूज़ (Hindi News) पढ़ने वाले और हवाई सफर करने वाले आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले किराए पर लगाम लगाने के लिए अपनी नियामक शक्तियों का इस्तेमाल किया है। मंत्रालय ने हवाई किराए की ऊपरी सीमा तय कर दी है। अब एयरलाइंस यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर महंगा टिकट नहीं बेच सकेंगी। यह नियम स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगा।
सरकार ने जारी की नई रेट लिस्ट
मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को किराए की नई सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य छात्रों, मरीजों और बुजुर्गों को आर्थिक नुकसान से बचाना है। सरकार द्वारा तय की गई अधिकतम किराए की सूची इस प्रकार है:
- 500 किलोमीटर तक: अधिकतम 7,500 रुपये
- 500 से 1000 किलोमीटर: अधिकतम 12,000 रुपये
- 1000 से 1500 किलोमीटर: अधिकतम 15,000 रुपये
- 1500 किलोमीटर से ज्यादा: अधिकतम 18,000 रुपये
इकोनॉमी क्लास पर लागू होंगे नियम
उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किराए की ये सीमाएं केवल इकोनॉमी क्लास की टिकटों पर लागू होंगी। बिज़नेस क्लास और उड़ान (UDAN) योजना की फ्लाइट्स इस दायरे से बाहर रहेंगी। ताज़ा हिंदी न्यूज़ अपडेट के अनुसार, यह नियम हर तरह की बुकिंग पर मान्य है। चाहे यात्री ने एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट लिया हो या किसी एजेंट के जरिए। एयरलाइंस को सभी कैटेगरी में टिकट उपलब्ध कराने होंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें अतिरिक्त क्षमता भी बढ़ानी होगी।
रिफंड और रीशेड्यूलिंग पर सख्त आदेश
सरकार ने रिफंड को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय ने इंडिगो को आदेश दिया है कि वह सभी पेंडिंग रिफंड तुरंत जारी करे। रद्द और बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया को रविवार रात 8 बजे तक पूरा करना अनिवार्य है। इसके अलावा, जिन यात्रियों का ट्रैवल प्लान फ्लाइट कैंसिल होने से प्रभावित हुआ है, उनसे कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि रिफंड में देरी करने पर एयरलाइंस के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
