Himachal News: प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 1,161 पदों के अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 नवंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए यह बड़ी खबर है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने भर्ती नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद यह आदेश दिया है।
काउंसलिंग जारी, लेकिन रिजल्ट नहीं
अदालत ने शिक्षा विभाग को काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है। लेकिन विभाग कोर्ट की मंजूरी के बिना फाइनल रिजल्ट तैयार नहीं कर सकेगा। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड भी तलब किया है। यह रोक 28 फरवरी के आदेशों के आधार पर लगाई गई है। याचिका में आरोप है कि विभाग भर्ती के तय नियमों का पालन नहीं कर रहा है।
दिव्यांग कोटे की अनदेखी का आरोप
याचिकाकर्ता ने हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नियमों के मुताबिक, जेबीटी के पद 50 फीसदी कमीशन और 50 फीसदी बैचवाइज आधार पर भरे जाने चाहिए। आरोप है कि विभाग ने बैचवाइज कोटे में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के आरक्षण को नजरअंदाज किया है।
सीधी भर्ती पर उठे सवाल
नियमों के अनुसार, बैचवाइज भर्ती संबंधित जिले के उपनिदेशक के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन विभाग ने दिव्यांग कोटे की अनदेखी करते हुए सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। याचिका में कहा गया है कि विभाग इन पदों को 100 फीसदी सीधी भर्ती से भरने की कोशिश कर रहा है। इसी विसंगति के कारण कोर्ट ने फिलहाल अंतिम नतीजों पर रोक बरकरार रखी है।
