शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

हिमाचल प्रदेश: हाटी समुदाय को एसटी दर्जे दिलाने पर हाईकोर्ट में तीन दिन होगी सुनवाई, सभी याचिकाकर्ता रखेंगे अपना पक्ष

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधी मामले की अंतिम सुनवाई की तारीखें तय की हैं। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सोलह से अठारह दिसंबर तक लगातार सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इससे पहले मामले की सुनवाई सत्ताईस नवंबर को होनी थी।

अदालत ने बुधवार को मामले में शामिल पक्षों के ब्यौरे को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि मामले में कितनी याचिकाएं दायर की गई हैं और कितने लोग पक्षकार हैं, इसका पूरा ब्यौरा स्पष्ट नहीं है। इसलिए नया मेमो ऑफ पार्टी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

हाटी समुदाय को एसटी दर्जे की मांग

सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने की मांग चल रही है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

कुछ याचिकाएं अधिसूचना के समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में दायर की गई हैं। अदालत ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए तैयार किया है। इससे मामले की जटिलता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

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अदालत ने की पार्टियों की जानकारी मांगने की मांग

हाईकोर्ट ने मामले में शामिल सभी पक्षों की स्पष्ट जानकारी मांगी है। पीठ ने कहा कि मामले में कितने लोग पक्षकार और प्रतिवादी बनाए गए हैं, इसकी पूरी सूची तैयार की जाए। इसके लिए नया मेमो ऑफ पार्टी रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश दिया गया।

यह कदम सुनवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिल सके, इसके लिए यह जानकारी जरूरी है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

आगामी सुनवाई का कार्यक्रम

हाईकोर्ट ने सोलह से अठारह दिसंबर तक लगातार तीन दिनों तक सुनवाई करने का कार्यक्रम तय किया है। इस दौरान सभी पक्ष अपने-अपने तर्क रख सकेंगे। मामले में दायर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।

लगातार तीन दिनों की सुनवाई से मामले का शीघ्र निपटारा होने की उम्मीद है। यह हाटी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मामला है। समुदाय के लोग लंबे समय से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं।

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मामले की पृष्ठभूमि

हाटी समुदाय मुख्य रूप से सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में निवास करता है। यह समुदाय पारंपरिक रूप से कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ है। समुदाय ने वर्षों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए आंदोलन चलाया है।

केंद्र सरकार ने समुदाय की मांग को स्वीकार करते हुए अधिसूचना जारी की। लेकिन इस अधिसूचना के बाद विभिन्न पक्षों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब अदालत इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी।

सामाजिक प्रभाव

हाटी समुदाय को एसटी दर्जा मिलने से उन्हें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक मान्यता मिलेगी।

हालांकि इस मामले में विरोधी पक्षों के अपने तर्क हैं। अदालत को इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। आगामी सुनवाई इस मामले में निर्णायक साबित होगी।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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