Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अब ग्रामीण इलाकों में तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस सामान बेचने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पंचायतें ऐसी दुकानों पर ताला लगा सकेंगी। हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से तंबाकू बेचने पर सजा भी मिलेगी। सरकार ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।
लाइसेंस के लिए शपथ पत्र जरूरी
दुकानदारों को लाइसेंस लेने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे। शपथ पत्र में दो गवाहों के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। गवाहों को अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर देना होगा। लाइसेंस मिलने के बाद दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू नहीं बेच सकेंगे। हिमाचल प्रदेश प्रशासन नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा।
पंचायतें वसूलेंगी जुर्माना
पंचायतें अपने क्षेत्र में धूम्रपान रहित इलाके तय करेंगी। वहां धूम्रपान करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। पंचायतों में नशा निवारण समिति भी बनेगी। इसमें स्कूल अध्यापक, पंचायत सचिव और पुलिसकर्मी शामिल होंगे। स्कूल से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचना मना होगा। हिमाचल प्रदेश के गांवों में सफाई का भी ध्यान रखना होगा। दुकानों के आसपास तंबाकू का कचरा मिलने पर जुर्माना लगेगा।
दुकान के बाहर लगाने होंगे बोर्ड
दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर साइन बोर्ड लगाना होगा। उस पर लिखना होगा कि बच्चों को तंबाकू बेचना अपराध है। केवल स्वास्थ्य चेतावनी वाले पैकेट ही बेचे जा सकेंगे। बिना चेतावनी वाले उत्पाद बेचने पर कानूनी कार्रवाई होगी। दुकानों के बाहर तंबाकू के विज्ञापन वाले बोर्ड नहीं लगेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना है।
