Himachal News: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आदर्श उपनियमों का प्रारूप तैयार करेगी।
इस उपसमिति में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल होंगे। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी समिति के सदस्य हैं। समिति ग्रामीण इलाकों में बेतरतीब निर्माण पर रोक लगाएगी।
प्राकृतिक खेती के लिए निगरानी प्रणाली
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना के लिए एक कुशल निगरानी प्रणाली को मंजूरी दी गई है। यह प्रणाली विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगी।
यह प्रणाली एसपीएनएफ और जाईका के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करेगी। परियोजनाओं के प्रमुख कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित होंगे। किसानों को इस नई व्यवस्था से लाभ मिलेगा। फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
सौर ऊर्जा योजना में संशोधन
राज्य के मूल निवासियों के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं में ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना कर दिया गया है। जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। गैर-जनजातीय क्षेत्रों में चार प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। सौर ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता सौ किलोवाट से दो मेगावाट तक होगी। इससे स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
निवेश संवर्धन की पहल
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम 2014 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत किया गया है। पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना को भी स्वीकृति मिली है।
इस परिषद का उद्देश्य पर्यटन निवेश को आकर्षित करना है। निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होगी। इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को बल मिलेगा।
उद्योग निगम की नोडल भूमिका
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह निगम फार्मा इकाइयों के लिए अल्कोहल की खरीद और आपूर्ति का कार्य करेगा। भंडारण और परिवहन की जिम्मेदारी भी निगम की होगी।
गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था भी निगम द्वारा की जाएगी। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे फार्मा उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
