Shimla News: हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों के समय पर चुनाव कराने के लिए जल्द आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन करोड़ मतपत्र छापे जा रहे हैं। प्रदेश में पंचायतों और कुछ शहरी निकायों के चुनाव जनवरी से पहले होंगे।
आरक्षण रोस्टर को लेकर निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव समय पर कराना संवैधानिक आवश्यकता है। ओबीसी जनगणना की प्रक्रिया में समय लगेगा इसलिए जल्द से जल्द आरक्षण रोस्टर जारी किया जाए। आरक्षण रोस्टर 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया जाएगा। पंचायती राज और शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
चुनाव की तैयारियां
प्रदेश में शिमला नगर निगम को छोड़कर सात नगर निगमों के चुनाव होंगे। 29 नगर परिषदों और 37 नगर पंचायतों में भी मतदान होगा। सरकार ने नए गठित शहरी निकायों के लिए दो साल का प्रावधान किया है। स्टाफ की कमी के कारण इन निकायों में चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई है।
मतपत्रों की छपाई
चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए तीन करोड़ मतपत्र तैयार किए जा रहे हैं। यह मतपत्र त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों के चुनावों में इस्तेमाल होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
