Shimla: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को इसका कार्यक्रम जारी किया। एक अक्टूबर को पात्रता तिथि मानते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रकाशन की प्रक्रिया आरंभ हुई है। अंतिम मतदाता सूची 13 नवंबर को प्रकाशित होगी।
आयोग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करें। समयसीमा का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह प्रक्रिया पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारी का महत्वपूर्ण चरण है।
मतदाता सूची का कार्यक्रम
छह अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां आठ से 17 अक्टूबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निपटारा 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। अपीलें तीन नवंबर तक दर्ज की जा सकेंगी और उनका निपटारा दस नवंबर तक होगा। अंतिम मतदाता सूची 13 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया
दावे और आपत्तियां व्यक्ति स्वयं, पंजीकृत डाक से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दर्ज करा सकता है। सामूहिक रूप से दावे और आपत्तियां किसी एक व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी। परिवार के सदस्यों की ओर से आवेदन दिया जा सकता है। सभी दावे, आपत्तियां और अपील संबंधित अधिनियमों और नियमों के अनुसार निपटाई जाएंगी।
तकनीकी व्यवस्था
जिला निर्वाचन अधिकारी दावे-आपत्तियों और अपीलों के निपटारे के बाद ईआरएमएस सॉफ्टवेयर में सुधार करेंगे। वे कार्यक्रमानुसार अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी करेंगे। अंतिम मतदाता सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
मुद्रण और वितरण
अंतिम प्रकाशन के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को तुरंत आयोग को सूचना देनी होगी। मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी मुद्रण विभाग को उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक वार्ड और मतदान केंद्र की 20 प्रतियां छापी जाएंगी। यह व्यवस्था नगर निगम शिमला और विकास खंड केलंग जिला लाहुल स्पीति को छोड़कर सभी स्थानों पर लागू होगी।
