Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के लिए नया नियम बनाया है। अब ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह निर्णय पिछले तीन सालों में आपदाओं से हुए भारी नुकसान को देखते हुए लिया गया है।
नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि ग्रामीणों को अपने मकान का नक्शा टीसीपी विभाग की तर्ज पर बनवाना होगा। यह नक्शा ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। सरकार जल्द ही इस व्यवस्था को लागू करने जा रही है।
600 स्क्वायर मीटर से बड़े निर्माण
मंत्री ने स्पष्ट किया कि 600 स्क्वायर मीटर से ऊपर के सभी निर्माण कार्यों के लिए टीसीपी विभाग से अनुमति लेनी होगी। इस नियम का उद्देश्य आपदाओं में होने वाले नुकसान को कम करना है। लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी लक्ष्य है।
पंचायतों को मिलेंगे अधिकार
धर्माणी ने कहा कि घर बनाने के लिए पंचायतों को अधिकार दिए जा रहे हैं। अब पंचायत से घर बनाने की अनुमति लेनी होगी। पंचायत की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। यह कदम प्रदेश में सुरक्षित निर्माण को बढ़ावा देगा।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से अनियोजित निर्माण पर रोक लगेगी। आपदा प्रबंधन में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के मानक तय होंगे। यह नियम जल्द ही लागू किया जाएगा।
