शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

हिमाचल प्रदेश: शिमला में नाबालिग लड़की से की शादी, एक बच्ची की बनी मां; पॉक्सो एक्ट एफआईआर दर्ज

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Himachal News: शिमला जिले के ढली पुलिस थाने में नाबालिग लड़की के साथ बाल विवाह और दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने चाइल्ड मैरिज एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला महिला एवं बाल विकास विभाग ठियोग की सुपरवाइजर इंदिरा शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार एक सत्रह वर्षीय नाबालिग लड़की का विवाह एक युवक से कराया गया था और अब दोनों की एक बच्ची भी है।

मामले की शुरुआत तब हुई जब महिला एवं बाल विकास विभाग को सीडीपीओ कार्यालय ठियोग से एक पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में एक नाबालिग लड़की के बाल विवाह की जांच का अनुरोध किया गया था। विभाग ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की और तथ्यों का पता लगाया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर विभाग ने पुलिस के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

नाबालिग लड़की की उम्र और विवाह का समय

जांच के दौरान पता चला कि शिमला जिले की जुंगा तहसील की रहने वाली लड़की की जन्मतिथि 12 सितंबर 2008 है। इस हिसाब से वह अभी सत्रह वर्ष दो माह की है और नाबालिग है। लड़की का विवाह 11 फरवरी 2023 को ठियोग तहसील के निवासी करुण कुमार के साथ हुआ था। विवाह के समय लड़की की उम्र मात्र चौदह वर्ष पांच माह थी जबकि करुण कुमार की उम्र उन्नीस वर्ष ग्यारह माह थी।

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करुण कुमार की वर्तमान उम्र बाईस वर्ष सात माह है। दोनों के विवाहित जीवन से एक बेटी का जन्म 6 जनवरी 2024 को हुआ था। बच्ची के जन्म के समय मां की उम्र मात्र पंद्रह वर्ष चार माह थी। यह पूरा मामला बाल विवाह और नाबालिग के साथ यौन संबंधों का है जो कानूनन दंडनीय अपराध माना जाता है।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

ढली पुलिस थाने में इस मामले में एफआईआर संख्या 139/25 दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में अगवा करना, लड़की का अपहरण और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 भी इस मामले में लागू की गई है जो नाबालिग के साथ यौन शोषण से संबंधित है।

मामले की जांच जुंगा पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई अमरनाथ को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी करुण कुमार ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उससे शादी की थी। शादी के बाद दोनों साथ रह रहे थे और उनकी एक संतान भी है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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बाल विवाह रोकथाम कानून के प्रावधान

भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है जो अठारह वर्ष से कम आयु की लड़की और इक्कीस वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह को प्रतिबंधित करता है। इस कानून के उल्लंघन पर दो साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को सूचना दी। विभाग की सुपरवाइजर इंदिरा शर्मा ने बताया कि उन्होंने सीडीपीओ कार्यालय से प्राप्त पत्र के आधार पर तत्काल कार्रवाई की। विभाग का मुख्य उद्देश्य नाबालिग लड़की के अधिकारों की रक्षा करना और कानून का पालन सुनिश्चित करना है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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