शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

हिमाचल प्रदेश: पुलिस भर्ती में पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत, हवाई उड़ानों पर हाईकोर्ट सख्त

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दो अहम मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया है। पहला फैसला पुलिस भर्ती से जुड़ा है। कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों को शामिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि अनुबंध की नौकरी को स्थायी रोजगार नहीं माना जा सकता। वहीं, दूसरे मामले में कोर्ट ने प्रदेश में बंद हवाई उड़ानों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने पर्यटन सचिव को तलब करते हुए जवाब मांगा है।

पूर्व सैनिकों को मिलेगा भर्ती का हक

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने यह अहम फैसला सुनाया। अनिल कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि उन्हें पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कोटे का लाभ नहीं मिल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि वे अभी अनुबंध पर हैं। उन्हें कोई स्थायी सिविल रोजगार नहीं मिला है। कोर्ट ने उनकी दलील को सही माना। कोर्ट ने कहा कि जब तक पूर्व सैनिक को नियमित नियुक्ति नहीं मिलती, वह कोटे का हकदार है। उसका नाम लाइव रजिस्टर में रहना चाहिए।

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विभाग ने मानी अपनी गलती

सुनवाई के दौरान सैनिक कल्याण विभाग ने अपनी गलती सुधार ली। विभाग ने कोर्ट को बताया कि 15 दिसंबर 2025 को नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब याचिकाकर्ताओं के नाम पुलिस कांस्टेबल पद के लिए नामांकित कर दिए गए हैं। कोर्ट ने सक्षम अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया तुरंत आगे बढ़ाने के आदेश दिए। इससे हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली है।

हवाई उड़ानों पर सरकार को नोटिस

एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने हवाई उड़ानों के निलंबन पर सख्ती दिखाई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव को मामले में पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और पर्यटन सचिव को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में पता चला कि सीएम की अध्यक्षता में बैठकें हुई थीं, फिर भी उड़ानें बंद हैं। अब अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।

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Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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