Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमाबंदी की प्रतियां प्राप्त करने के शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। राजस्व विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब लोक मित्र केंद्रों से जमाबंदी की प्रति लेने के लिए 20 रुपये प्रति पृष्ठ चुकाना होगा। यह शुल्क पहले से दोगुना है।
पहले यह शुल्क 10 रुपये प्रति पृष्ठ था। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर 50 रुपये (जीएसटी सहित) का शुल्क तय किया गया है। यह शुल्क केवल एक खाता नंबर के लिए लागू होगा। एक से अधिक खाता नंबर की जानकारी चाहिए तो अलग-अलग आवेदन करने होंगे।
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि बढ़े हुए शुल्क का एक हिस्सा सीधे भूमि अभिलेख निदेशक के खाते में जाएगा। इस राशि का उपयोग विभाग के आईटी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इससे जमीन रिकॉर्ड से संबंधित कामकाज में पारदर्शिता और गति आएगी।
जमाबंदी की प्रति भूमि खरीद-बिक्री, ऋण लेने और उत्तराधिकार साबित करने जैसे कानूनी कार्यों के लिए जरूरी दस्तावेज है। नई शुल्क दरें पांच सितंबर से जारी अधिसूचना के बाद लागू हो गई हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व कमलेश कुमार पंत ने इसकी अधिसूचना जारी की।
सरकार का कहना है कि बढ़े शुल्क का उपयोग पटवारखाना, कानूनगो कार्यालय और तहसील कार्यालयों के आईटी ढांचे को सुदृढ़ करने में किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार कम करना है।
लोक मित्र केंद्रों पर जमाबंदी उपलब्ध कराने की सुविधा से लोगों को पटवारखानों और तहसील दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिली है। ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध होने से दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गुंजाइश भी कम हुई है।
