Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की है। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धाराओं के तहत लिया गया है।
नगर परिषदों के अध्यक्ष अब 10,800 रुपये मासिक मानदेय प्राप्त करेंगे। यह राशि पहले 10,200 रुपये थी। उपाध्यक्षों का मानदेय 8,400 रुपये से बढ़ाकर 8,900 रुपये मासिक कर दिया गया है। सदस्यों को अब 4,500 रुपये मिलेंगे, जो पहले 4,200 रुपये थे। यह बदलाव सोमवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है।
नगर पंचायतों के लिए नए दर
नगर पंचायतों के अध्यक्षों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्हें अब 9,000 रुपये मासिक मिलेंगे, जबकि पहले 8,400 रुपये मिलते थे। उपाध्यक्षों का मानदेय 6,600 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह किया गया है। सदस्यों को भी 4,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा, जो पहले 4,200 रुपये था।
यह वृद्धि राज्य के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के आर्थिक हितों को मजबूत करेगी। सरकार का यह कदम नगर निकायों के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करेगा। इससे स्थानीय शासन प्रणाली को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
कानूनी प्रावधान
यह मानदेय संशोधन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 13 की उप-धारा 4 के तहत किया गया है। इसके साथ ही धारा 23 के उप-भाग 3 का भी उपयोग किया गया है। ये प्रावधान नगर निकायों के पदाधिकारियों के मानदेय निर्धारित करने का अधिकार सरकार को देते हैं।
शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए मानदेय दरों का भुगतान अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इससे राज्य भर के सैकड़ों नगर निकाय प्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा।
