Mandi News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार के स्थानांतरण आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने लता कुमारी की याचिका को स्वीकार करते हुए 14 सितंबर के स्थानांतरण आदेश को रद्द किया।
कोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को वर्तमान तैनाती के स्थान पर अपनी सामान्य नियुक्ति अवधि पूरी करने की अनुमति दें। यह मामला राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला मझवार और बाल मंडी के बीच स्थानांतरण से संबंधित था।
याचिकाकर्ता का तर्क
लता कुमारी ने कोर्ट में दलील दी कि विवादित स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करता है। उन्हें वर्तमान तैनाती स्थान पर अपनी सामान्य नियुक्ति अवधि पूरी करने की अनुमति नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह वर्ष 2014 से दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनात रही हैं।
उन्होंने जीपीएस करकोह, जीपीएस जनेड़ और जीपीएस झिरी जैसे सुदूर स्थानों पर सेवा दी है। इन स्टेशनों की दूरी क्रमशः 115 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 72 किलोमीटर थी। इसके विपरीत निजी प्रतिवादी हमेशा 30 किलोमीटर के दायरे में तैनात रहे।
कोर्ट का निर्णय
न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को हाल ही में जीसीपीएस बाल मंडी में तैनात किया गया था। सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका स्थानांतरण कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि निजी प्रतिवादी विकलांगता के बहाने आसपास के स्टेशनों पर समायोजन करवा रहे थे।
न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि विकलांगता की रियायतों का उपयोग 52 वर्षीय महिला शिक्षक को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश को केवल निजी प्रतिवादी को समायोजित करने का प्रयास बताया। इस निर्णय से शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा होगी।
