शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट: स्टेनोग्राफर की पदोन्नति बरकरार, असंभव शर्त को खारिज किया

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक स्टेनोग्राफर की पदोन्नति को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफर के पद पर बहाल रखे। साथ ही उसे 22 अक्टूबर 2016 से सभी वित्तीय और अन्य लाभ प्रदान करे। न्यायालय ने पदोन्नति के लिए स्नातक की डिग्री हासिल करने की असंभव शर्त को खारिज कर दिया।

असंभव शर्त को किया खारिज

न्यायमूर्तिविवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने भर्ती नियमों की एक शर्त को रद्द कर दिया। इस शर्त के तहत एक निश्चित समय सीमा में स्नातक की डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य था। अदालत ने इस शर्त को पूरा करना असंभव करार दिया।

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अन्य मामलों में भी हुआ था समान व्यवहार

हाईकोर्ट नेपाया कि आरएंडपी नियमों में संशोधन के बाद भी चार अन्य केवल मैट्रिक पास कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था। उन्हें कभी भी उनके पद से वापस नहीं किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न्यायसंगत नहीं था।

कानूनी सिद्धांत पर दिया गया फैसला

कोर्ट नेएक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत का हवाला दिया। इस सिद्धांत के अनुसार कानून किसी व्यक्ति से असंभव कार्य करने की अपेक्षा नहीं करता। अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिका की लंबित अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2023 में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी।

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पदोन्नति पर लगी थी असंभव शर्त

याचिकाकर्ताको 22 अक्टूबर 2016 को वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नत किया गया था। लेकिन इस पदोन्नति पर एक शर्त लगाई गई थी। उन्हें 30 जून 2017 तक स्नातक की डिग्री प्राप्त करनी थी। यह महज आठ महीने की अवधि थी, जो असंभव थी।

याचिकाकर्ता ने दी थी चुनौती

याचिकाकर्ताने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में इस शर्त को चुनौती दी थी। मामला बाद में हाईकोर्ट स्थानांतरित हो गया। उन्होंने 14 फरवरी 2011 के आरएंडपी नियमों में संशोधन को भी चुनौती दी थी, जिसने स्नातक की डिग्री को अनिवार्य बना दिया था।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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