Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुजानपुर की ऐतिहासिक चौगान भूमि पर टाउन हॉल के निर्माण पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने नगर परिषद सुजानपुर को 7 कनाल 7 मरला जमीन पर कब्जे का तरीका बताने को कहा है। साथ ही डीसी हमीरपुर और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाई है। अदालत ने एक कोर्ट मित्र भी नियुक्त किया है। कोर्ट मित्र ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्व डीसी ने विभिन्न विभागों को म्यूटेशन के जरिए 8 कनाल 10 मरला जमीन आवंटित की थी। अदालत ने इस आवंटन पर गंभीर सवाल उठाए।
चौगान भूमि पर अवैध कब्जा
हलफनामों से पता चला कि नगर परिषद का 7 कनाल 7 मरला जमीन पर कब्जा है। यह जमीन मूल 514 कनाल चौगान का हिस्सा थी। परिषद ने इस पर अपना कार्यालय बनाया है। कार्यकारी अधिकारी का आवास भी इसी जमीन पर बना है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। अब 3 कनाल 2 मरला जमीन पर टाउन हॉल बनाने की योजना थी।
सरकारी नियमों का उल्लंघन
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कब्जा 23 जून 1982 के सरकारी आदेश का उल्लंघन है। इस आदेश के अनुसार चौगान की जमीन का आवंटन किसी भी सरकारी या अर्धसरकारी संगठन को नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि नगर परिषद का कब्जा स्पष्ट रूप से इस आदेश के विरुद्ध है। इससे पहले भी अदालत ने इस मामले में स्वत संज्ञान लिया था।
आगे की कार्रवाई
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। यह मामला चौगान के आसपास नियमों के विपरीत बनी स्थाई दुकानों से जुड़ा है। हलफनामे में संबंधित खसरा संख्या का विवरण भी दिया गया है। अब अदालत द्वारा मांगे गए हलफनामों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
