Chamba News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता की पिटाई के मामले में कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने चंबा के पुलिस अधीक्षक को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यह आदेश पारित किया।
कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी ने याचिकाकर्ता के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। अदालत ने माना कि इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई पुलिस अधिकारी के कदाचार के अनुरूप नहीं है। पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से फुटेज देखकर हलफनामा दायर करना होगा।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता पर एक शिकायत दर्ज की गई थी। इसके आधार पर थाना तीसा में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। याचिकाकर्ता ने झूठी शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी की आशंका जताई।
उन्होंने हाईकोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत ली। कोर्ट ने जमानत इस शर्त पर दी कि याचिकाकर्ता को 24 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। याचिकाकर्ता ने निर्धारित तिथि पर थाना में हाजिरी दी।
थाना में हुई घटना
थाना में उपस्थिति के दौरान तत्कालीन जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता की पिटाई की। इस घटना के कारण याचिकाकर्ता की श्रवण शक्ति प्रभावित हुई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में इसकी शिकायत की।
याचिकाकर्ता ने मामले के जांच अधिकारी को बदलने की मांग की। साथ ही उन्होंने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया। कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाई और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।
