शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट: जुब्बल में 44 बीघा वन भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में नोटिस जारी

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र में 44 बीघा वन भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में राज्य सरकार और अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्तूबर के लिए निर्धारित की है।

ग्राम पंचायत उप-प्रधान ने दायर की याचिका

जनहित याचिका ग्राम पंचायत नंदपुर के उप-प्रधान ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अतिक्रमणकारियों ने वन भूमि पर अवैध रूप से बगीचा और आवासीय निर्माण कर लिया है। इस अवैध निर्माण के लिए पेड़ों की अवैध कटाई भी की गई है।

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पिछले साल जारी हुआ था अतिक्रमण हटाने का आदेश

याचिका में बताया गया कि राजस्व अधिकारी ने 15 सितंबर 2023 को अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था। लेकिन यह मामला अभी भी अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित है। अदालत को सूचित किया गया कि अवैध निर्माण को बिजली कनेक्शन भी प्रदान किया गया है।

अदालत ने तलब किया जवाब

हाईकोर्ट ने प्रतिवादी राज्य सरकार और अतिक्रमणकारियों से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण ही यह जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित सुनवाई का निर्णय लिया है।

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Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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