Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को तय की है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह की अदालत ने इस मामले में सीबीआई को अपना जवाब दायर नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिका पर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
आरोपी एएसआई पंकज शर्मा ने अपनी जमानत याचिका में राज्य सरकार को भी प्रतिवादी बनाया है। हालांकि अदालत ने फिलहाल राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया है। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के हाथों में है। सीबीआई की ओर से समय पर जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर अदालत ने असन्तोष जताया है।
मामले की पृष्ठभूमि
चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में सबूत के तौर पर महत्वपूर्ण पेन ड्राइव के गायब होने का आरोप एएसआई पंकज शर्मा पर लगा है। यह पेन ड्राइव मामले की जांच में महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा था। इसके गायब होने से जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई है।
अदालत ने पिछली सुनवाई में सीबीआई को मामले में अपना रुस स्पष्ट करने को कहा था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई। अब सीबीआई को अगली सुनवाई तक अपना जवाब दायर करना अनिवार्य होगा। इससे मामले में नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
अगली सुनवाई का महत्व
6 अक्टूबर की सुनवाई इस मामले में निर्णायक साबित हो सकती है। अदालत सीबीआई का जवाब मिलने के बाद जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। आरोपी की ओर से दायर याचिका में जमानत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं सीबीआई की ओर से आरोपी के खिलाफ दिए गए तथ्यों पर अदालत विचार करेगी।
इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए अदालत द्वारा समयसीमा निर्धारित की गई है। सीबीआई को दिए गए निर्देशों के अनुसार अगली सुनवाई तक अपना पक्ष रखना होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जांच में तेजी लाने पर जोर दिया है। इससे मामले का शीघ्र निपटारा होने की संभावना है।
