Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर मानहानि मामले में प्रति उत्तर (जवाब) देने का अंतिम मौका दिया है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
अदालत ने दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया
याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। इस पर अदालत ने कहा कि रियायत के तौर पर यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो आगे कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई 9 सितंबर के लिए तय की है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहले ही दाखिल कर दिया जवाब
इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना जवाब पहले ही दाखिल कर दिया है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और होशियार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम सुक्खू ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।
मानहानि मामले में 5 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा
दीवानी मुकदमे में सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने और मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की थी। उनका आरोप है कि सीएम ने अपने भाषणों में बार-बार उन पर कीचड़ उछाला और अपमानजनक बयान दिए, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा।
राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला
मामला राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें सुधीर शर्मा सहित छह कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन जीत गए थे। मुख्यमंत्री सुक्खू और कांग्रेस नेताओं ने इन विधायकों पर भाजपा के हाथों बिकने का आरोप लगाया था। सीएम ने एक जनसभा में दावा किया था कि बागी विधायक 15-15 करोड़ रुपये में बिके हैं। इसी बयान के बाद सुधीर शर्मा ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
