शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

हिमाचल प्रदेश: विमल नेगी मामले में आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को हाईकोर्ट ने दी जमानत

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सहायक उप निरीक्षक पंकज शर्मा को जमानत दे दी है। शर्मा पर हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।

विमल नेगी इस साल दस मार्च को लापता हुए थे। वह अठारह मार्च को बिलासपुर जिले में मृत पाए गए। पंकज शर्मा नेगी की पेन ड्राइव और अन्य दस्तावेज बरामद करने वाले पहले व्यक्ति थे। सीबीआई ने उन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।

सीबीआई ने की थी जमानत का विरोध

सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अदालत से शर्मा को जमानत न देने का आग्रह किया। सीबीआई ने दलील दी कि मामले की जांच के लिए उनकी हिरासत महत्वपूर्ण है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि शर्मा की गिरफ्तारी जरूरी है। इसके बावजूद अदालत ने शर्मा को जमानत देने का फैसला सुनाया।

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शर्मा के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि शर्मा ने पहले ही सीबीआई को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शर्मा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

चौदह सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी

सीबीआई ने चौदह सितंबर को शर्मा को गिरफ्तार किया था। उन पर नेगी के शव से बरामद पेन ड्राइव की सामग्री छिपाने और उसमें छेड़छाड़ करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद शर्मा को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। उस अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद शर्मा जमानत पर रिहा हो गए हैं। यह मामला हिमाचल प्रदेश में काफी चर्चा में रहा है। विमल नेगी की रहस्यमय मौत की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में अब तक कई लोग पूछताछ के दायरे में आ चुके हैं।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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